PPF – सुकन्या समृद्ध‍ि योजना के बदले नियम , अब करना होगा ये काम आदेश जारी होगा दुगना लाभ

New Delhi : सुकन्या समृद्ध‍ि योजना में यदि आपने भी अपनी बेटी का अकाउंट खुलवाया हुआ है तो आपके लिए यह एक बड़ी खबर है केंद्र सरकार की ओर से अब सुकन्या समृद्ध‍ि में काफी बड़े बदलाव कर दिए गए हैं जिसका प्रभाव सीधे खाता धारकों पर पड़ेगा इस योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने साल 2015 में की थी इस योजना में आप अपनी बेटी का खाता खुलवाकर काफी ज्यादा बड़ा फंड बना सकते हैं इस पेज को आप अपनी बेटी की पढ़ाई या फिर शादी या किसी भी खर्च में आप खर्च कर सकते हैं हालांकि केंद्र सरकार ने अभी इसमें काफी बड़ा बदलाव कर दिया है चलिए जानते हैं

Sukanya Smridhi Yojana compressed

सुकन्या समृद्ध‍ि के नियमों में हुआ बदलाव

चालू वित्त वर्ष में सरकार ने सुकन्या समृद्ध‍ि योजना से जुड़े एक बड़े अहम नियम में बदलाव किया है अब से सुकन्या समृद्धि जैसी योजना में निवेश करने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड का होना आवश्यक है अब से इन दोनों कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है

सुकन्या समृद्ध‍ि अकाउंट खुलवाने के लिए जरूरी है ये नंबर

आपको यह बता दें कि इस सुकन्या समृद्ध‍ि योजना मैं यदि आप निवेश करते हैं तो आपके पास आधार नंबर या फिर आधार नामांकन पर्चा होना जरूरी है यदि  सुकन्या समृद्ध‍ि अकाउंट खुलवाते समय आपके पास में यह नामांकन पर्चा या फिर आधार नंबर नहीं होगा तो आपको काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है इसके साथ-साथ आपको आधार संख्या के लिए नामांकन पर्ची का भी प्रमाण देना जरूरी है

6 महीने के अंदर देना होगा आधार

सरकार ने इसके अलावा यह भी बताया है कि खाता ओपन करवाने के लिए उसी तारीख से 6 महीने के अंदर आपको आधार नंबर के बारे में जानकारी देनी होगी पहले इस योजना में बिना आधार के ही निवेश किया जा सकता था लेकिन अब इसको बदल दिया गया है चलिए जानते हैं कि स्मॉल सेविंग स्कीम में खाता खोलने के लिए आपको किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी

  • आपके पास आधार नंबर होना चाहिए
  • इसके साथ-साथ आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी अनिवार्य है
  • पैन कार्ड नंबर निवेदक यदि 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा नहीं करवाते हैं तो 1 अक्टूबर 2023 से उनका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा.

सुकन्या समृद्ध‍ि योजना में बदलवा के बाद वित् विभाग ने जारी किये आदेश

वित्त मंत्रालय ने इसके बारे में नोटिफिकेशन को जारी करते हुए निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि सुकन्या समृद्ध‍ि योजना जैसी डाकघर योजना में अकाउंट को खुलवाते समय आपको अपने पैन कार्ड या फिर फॉर्म 60 को जमा करना होगा यदि उसे समय पर पैन कार्ड जमा नहीं किया है तो आप इसे कुछ खास स्थिति में सुकन्या समृद्धि योजना में 2 महीने के अंदर अंदर जमा करवा सकते हैं इसके बाद यह मान्य नहीं होगा.

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