New Delhi: पिछले कुछ दिनों में, गाजियाबाद और नोएडा पुलिस ने 2300 गाड़ी में जाति और धर्म सूचक स्टीकर लगाए हैं। ऐसे स्टीकर के खिलाफ पुलिस एक विशेष अभियान चला रही है। वाहन के शीशे या शरीर पर स्टीकर लगाने पर पुलिस 1000 रुपये का चालान लगाती है। वहीं, नंबर प्लेट या रजिस्ट्रेशन प्लेट पर स्टीकर लगाने पर 5000 रुपये का चालान होगा।
कानून क्या कहता है?
1989 के मोटर व्हीकल रूल्स में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति गाड़ी के रजिस्ट्रेशन या नंबर प्लेट पर किसी भी तरह का स्टीकर या लेबल चिपका नहीं सकता है। यह कानून के खिलाफ है। मोटर व्हीकल रूल्स कहते हैं कि “गाड़ी के नंबर प्लेट पर किसी भी तरह का स्टीकर या लेबल चिपकाने की अनुमति नहीं है।”
1989 में मोटर व्हीकल रूल्स ने गाड़ियों के नंबर प्लेट के साथ एक विस्तृत गाइडलाइन भी दी है। नंबर प्लेट ठोस और कम से कम 1 मिमी एल्युमिनियम का बना होना चाहिए। IND को नंबर प्लेट की बाईं ओर कैपिटल लेटर में नीले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए।
जाति और धर्म वाले स्टिकर पर कितने चालान लागू होते हैं?
मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 192 के अनुसार, पहली बार 5000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है यदि गाड़ी का नंबर प्लेट सही नहीं पाया जाता है या किसी तरह का स्टीकर चिपका मिलता है। यदि चालक एक बार फिर ऐसा करता है, तो उसे एक वर्ष की कैद और 10,000 रुपये तक की सजा हो सकती है।
अब गाड़ी के बॉडी पार्ट्स या शीशे पर स्टीकर की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस, मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के सेक्शन 179 के तहत चालान करती है। “यदि वाहन चालक, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी जरूरी दिशा निर्देश का पालन नहीं करता है अथवा सूचनाओं को नहीं मानता है तो उसपर जुर्माना लगाया जा सकता है,” इस खंड में कहा गया है।
आपको बता दें कि इस खंड में पहले 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता था। लेकिन 2019 में मोटर व्हीकल अधिनियम में संशोधन के बाद दंड 2000 रुपये तक बढ़ा गया।
राज्यों की अलग-अलग दिशानिर्देश
अलग-अलग राज्य भी समय-समय पर जाति, धर्म और पद बताने वाले स्टीकर या लेबल जारी करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, जाति-धर्म सूचक स्टीकर लगाने वालों के खिलाफ 10 अगस्त को राज्य यातायात निदेशालय ने स्पेशल ड्राइव की घोषणा की हैं. यह आदेश 11 अगस्त से 20 अगस्त के बीच जारी किया गया था। इस कड़ी में चालान काट रहे हैं।
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