Haryana Solar Pump Yojana 2025-26: किसानों के लिए बड़ी राहत
Haryana Solar Pump Yojana : हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किसानों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM) के अंतर्गत, हरियाणा में किसानों को सोलर वॉटर पंपिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना और किसानों को बिजली के खर्च से राहत देना है।

आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि
इस योजना के तहत आवेदन SARAL पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
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आवेदन प्रारंभ तिथि: 8 अप्रैल 2025
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आवेदन की अंतिम तिथि: 21 अप्रैल 2025
इस योजना में समयबद्ध तरीके से आवेदन करना आवश्यक है क्योंकि सीमित संख्या में लाभार्थियों को ही इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:
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कृषि में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना
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डीजल और बिजली की खपत को कम करना
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किसानों को बिजली बिल से राहत देना
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पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना
किसान अपनी जरूरत के अनुसार 3 हॉर्सपावर (HP) से लेकर 10 HP तक के सोलर पंप चुन सकते हैं।
Haryana Solar Pump Yojana की विशेषताएं
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सब्सिडी: किसानों को केवल कुल लागत का 25% ही भुगतान करना होगा।
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श्रेणी में कोई भेदभाव नहीं: योजना सभी वर्गों के किसानों के लिए खुली है।
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फॉर्म भरना पूर्णतः निःशुल्क है।
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प्रदेश के सभी जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं।
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भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी: भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से करना होगा।
पात्रता मानदंड (Eligibility)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:
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आवेदक के परिवार (PPP) के नाम पर पहले से कोई सोलर कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
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बिजली आधारित पंप पहले से मौजूद न हो।
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आवेदक के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए (जमाबन्दी या फर्द की प्रति आवश्यक है)।
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फैमिली ID होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
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आधार कार्ड
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फैमिली ID
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बैंक पासबुक की कॉपी
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स्व-घोषणा पत्र
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कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज (जमाबन्दी या फर्द)
आवेदन प्रक्रिया
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सबसे पहले SARAL पोर्टल पर लॉगिन करें।
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अपनी फैमिली ID दर्ज करें और सदस्य ID का चयन करें।
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OTP के माध्यम से सत्यापन करें।
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सभी जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
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सोलर पंप की क्षमता और कंपनी का चयन करें।
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आवेदन को सबमिट करें और चालान डाउनलोड करें।
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वर्चुअल अकाउंट नंबर पर NEFT/RTGS के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी का भुगतान करें।
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भुगतान की रसीद अपलोड करें और उसका प्रिंट आउट लें।
आवेदन की जांच के बाद पात्र किसानों को योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
अधिक जानकारी के लिए
इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की वेबसाइट hareda.gov.in पर विज़िट करें।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इसे अपने मित्रों, सहपाठियों और गांव के जरूरतमंद किसानों के साथ अवश्य साझा करें। इससे न केवल उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि हम सभी मिलकर एक स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की ओर भी कदम बढ़ा सकेंगे।