Dayalu Yojana Haryana : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों के फायदे के लिए काफी सारी योजनाएं चलाई है। इन योजनाओं में से एक योजना दयालु योजना भी है। यह योजना हरियाणा में 16 मार्च 2023 को शुरू की गई थी।
इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु अथवा दिव्यांग होने पर सरकार की तरफ से एक लाख से 5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। आज हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आईए जानते हैं क्या है यह योजना और कौन-कौन कर सकता है इस योजना के तहत आवेदन ।
क्या है Dayalu Yojana Haryana
दयालु योजना हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य मृतक और दिव्यांग लोगों की आर्थिक सहायता करना है। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार के सदस्य परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु के 3 महीने के अंदर आवेदन कर सकते हैं । इस योजना के तहत आवेदन करने वाले परिवार को सरकार की तरफ से एक लाख से 5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
यह आर्थिक राशि उम्र के हिसाब से अलग-अलग होगी ।5 से 12 वर्ष की उम्र तक के व्यक्ति को ₹100000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं 13 से 18 वर्ष के व्यक्ति को दो लाख 19 से 25 वर्ष के व्यक्ति को तीन लाख 26 से 40 वर्ष के व्यक्ति को 5 लाख 41 से 60 वर्ष के व्यक्ति को ₹200000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
कौन-कौन कर सकता है आवेदन
- सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत हरियाणा के अंत्योदय परिवार के सदस्य आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत केवल वही परिवार आवेदन कर सकते हैं जिनकी सालाना आय 180000 रुपए से कम है ।
- परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांग होने की स्थिति में 3 महीने के अंदर-अंदर परिवार के मुखिया को आवेदन करना होगा।
- इस योजना के तहत 5 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र वाले लोग लाभ उठा सकते हैं।
किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत
सरकार द्वारा चलाई गई दयालु योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास आधार कार्ड, मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र , दिव्यांग का प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे।
कब मिलेगी आर्थिक सहायता
सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत अगर आवेदक 3 महीने के अंदर अंदर आवेदन करता है तो ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा । परिवार में अगर किसी की मृत्यु की स्थिति में आवेदन किया जाता है तो आवेदन के बाद आर्थिक सहायता परिवार के मुखिया को दी जाएगी।
विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता विकलांग व्यक्ति के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी ।परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता की राशि बुजुर्ग सदस्य के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
कैसे कर सकते हैं इस योजना के तहत आवेदन
सरकार द्वारा चलाई गई दयालु योजना के तहत आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको दयालु योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और यहां अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
अब फैमिली आईडी नंबर दर्ज करके ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब फैमिली आईडी से रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा जिसे आपको वेरीफाई करना होगा।
अब आपके सामने एक आवेदन फार्म खुलेगा जिसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा। यह सब करने के बाद अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करके इस आवेदन फार्म को जमा करना होगा । अगर आप इस योजना के तहत दी गई जानकारी के अनुसार पात्र है तो आपको सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी।