हरियाणा में सरपंच बनने के लिए कितने बच्चे होने चाहिए?
दोस्तों हरियाणा में सरपंच बनने के लिए कोई बच्चे होने की शर्त नहीं है। सरपंच बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार को ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी होना चाहिए और उस ग्राम पंचायत में उसके परिवार का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्मीदवार को ग्राम पंचायत में मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। उम्मीदवार को किसी भी अपराध में दोषी नहीं होना चाहिए।
इस प्रकार, मित्रो हरियाणा में सरपंच बनने के लिए उम्मीदवार के पास कितने बच्चे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हरियाणा निवासी के मन में इस टाइप का सवाल चल रहा है हरियाणा में सरपंच बनने के लिए कितने बच्चे होने चाहिए? तो आपको बता दी की बच्चो होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। है आगे आपको समझा देते है की आप सरपंच बनने के लिए आवेदन कैसे करे जब भी आपके ग्राम पंचायत में चुनाव हो तो
यहां कुछ जानकारी दी गई है जो आपको सरपंच बनने के लिए आवेदन करने में मदद कर सकती है
- सरपंच बनने के लिए, आपको ग्राम पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरना होगा।
- नामांकन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- नामांकन पत्र भरते समय, आपको अपने सभी दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मतदाता सूची में नाम, और अपराध रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र।
- नामांकन पत्र भरने के बाद, आपको उसे ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।
- यदि आप हरियाणा में सरपंच बनने के इच्छुक हैं, तो कृपया ग्राम पंचायत चुनाव के लिए दिशानिर्देश देखें।
हरियाणा में सरपंच बनने के लिए बच्चे होने की शर्त नहीं
हरियाणा पंचायत इलेक्शन पर हरियाणा कोर्ट का क्या फैसला दोस्तों हरियाणा में सरपंच बनने के लिए कितने बच्चे होने चाहिए इसका कोई जारी नोटिफिकेशन नहीं है। हलाकि कुछ और संशोधन किये गए है यह नोटिफिकेशन हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत जारी किया गया है। अधिनियम की धारा 10 में सरपंच के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, और अन्य योग्यताएं निर्धारित की गई हैं।
धारा 10(1) के अनुसार, सरपंच के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। धारा 10(2) के अनुसार, सरपंच के लिए किसी भी अपराध में दोषी न होना चाहिए। धारा 10(3) के अनुसार, सरपंच के लिए ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी होना चाहिए और उस ग्राम पंचायत में उसके परिवार का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। धारा 10(4) के अनुसार, सरपंच के लिए ग्राम पंचायत में मतदाता सूची में नाम होना चाहिए।
इन धाराओं में कहीं भी सरपंच के लिए बच्चे होने की शर्त नहीं है। इसलिए, हरियाणा में सरपंच बनने के लिए उम्मीदवार के पास कितने बच्चे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
दोस्तों हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 10 का पीडीएफ आप हरियाणा सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक यह है: https://haryana.gov.in/
इसके अलावा, आप अधिनियम की धारा 10 का पीडीएफ किसी भी सरकारी पुस्तकालय से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
यहाँ हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 10 का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप निर्देश दिए गए हैं:
- हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर जाएं।
- “कानून” टैब पर क्लिक करें।
- “कानूनी अधिनियम” अनुभाग पर क्लिक करें।
- “हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994” लिंक पर क्लिक करें।
- “धारा 10” लिंक पर क्लिक करें।
- पीडीएफ फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए “डाउनलोड” बटन पर क्लिक करें।
यह पीडीएफ फ़ाइल धारा 10 के साथ-साथ अधिनियम की अन्य धाराओं को भी शामिल करती है। आप अपने आवश्यकतानुसार इन धाराओं को देख सकते हैं।
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