हरियाणा पंचायत इलेक्शन पर हरियाणा कोर्ट का क्या फैसला today 2023?

हरियाणा पंचायत इलेक्शन पर हरियाणा कोर्ट का क्या फैसला today

हरियाणा पंचायत इलेक्शन एक ताजा मामला है: हेलो दोस्तों आज हम बात कर रहे है हरियाणा पंचायत इलेक्शन पर हरियाणा कोर्ट का क्या फैसला के बारे में आइये जानते है, हरियाणा की उच्च न्यायालय ने आज हरियाणा पंचायत चुनावों पर एक इम्पोर्टेन्ट फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल 2024 तक पूरा होगा और उसके बाद ही नए चुनाव होंगे।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनावों के लिए समय सीमा तय करने में लापरवाही की है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह जल्द से जल्द पंचायत चुनावों की तैयारी करे और समय पर चुनाव कराए।

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

हरियाणा सरकार ने पिछले साल फरवरी में पंचायत चुनावों की घोषणा की थी। चुनावों की तारीख 22 अप्रैल 2023 तय की गई थी। लेकिन चुनावों से पहले ही कई विपक्षी दलों ने चुनावों को स्थगित करने की मांग की थी। इन दलों का आरोप था कि सरकार ने चुनावों में धांधली करने के लिए समय सीमा कम कर दी है।

उच्च न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए चुनावों को स्थगित करने का आदेश दिया

इस फैसले से हरियाणा में पंचायत चुनावों की राजनीति में हलचल मच गई है। विपक्षी दल इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोर्ट ने सही फैसला सुनाया है। सरकार को अब जल्द से जल्द चुनावों की तैयारी करनी चाहिए।

केस कैसे हुआ

दोस्तों आपको बता दी की हरियाणा सरकार ने पिछले साल फरवरी में पंचायत चुनावों की घोषणा की थी। चुनावों की तारीख 22 अप्रैल 2023 तय की गई थी। लेकिन चुनावों से पहले ही कई विपक्षी opposition दलों ने चुनावों को स्थगित करने की मांग की थी। इन दलों का आरोप था कि सरकार ने चुनावों में धांधली करने के लिए समय सीमा कम कर दी है।

इन दलों ने हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनावों को स्थगित करने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि उसने चुनावों के लिए पर्याप्त समय दिया है। लेकिन कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया।

किसने किया और कब किया

हरियाणा पंचायत चुनावों को स्थगित करने की याचिका हरियाणा के विपक्षी दलों ने दायर की थी। इन दलों में कांग्रेस, आप, बसपा और जजपा शामिल हैं। याचिका को हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कृष्णा कौल और न्यायमूर्ति अजय कुमार शमा की खंडपीठ ने सुनवाई की थी।

यह भी पढ़े:-

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं इस वेबसाइट की एडमिन टीम से हूं। मैं एक कंटेंट राइटर के रूप में भी काम करता हूं। मैंने पहले खबरी एक्सप्रेस और पंजाब केसरी के लिए कंटेंट राइटर के रूप में काम किया है। मेरा मुख्य उद्देश्य आप सभी तक हरियाणा से सम्बंधित जानकारी उपलब्ध करवाना है।

Leave a Comment